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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं, धारा 163 लागू; बच्चों और पड़ोसियों को भी जागरूक करने की अपील

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं, धारा 163 लागू; बच्चों और पड़ोसियों को भी जागरूक करने की अपील

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस की अनुमति नहीं, धारा 163 लागू; बच्चों और पड़ोसियों को भी जागरूक करने की अपील

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि 10 अक्टूबर 2026 को होने वाले प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस के मुताबिक, नई दिल्ली इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं। ऐसे में लोगों से नियमों का पालन करने और किसी भी अनधिकृत सभा या प्रदर्शन में शामिल होने से बचने की अपील की गई है।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से यह भी कहा है कि वे अपने बच्चों और पड़ोसियों को इन प्रतिबंधों के बारे में समझाएं, ताकि अनजाने में कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन न करे। पुलिस का कहना है कि इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना और यातायात को सुचारु रखना इन निर्देशों का प्रमुख उद्देश्य है।

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति क्यों नहीं मिली?

समाचार एजेंसी आकाशवाणी और अन्य मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति देने से इनकार किया है। पार्टी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ जवाबदेही की मांग को लेकर प्रदर्शन करने की योजना बताई गई थी।

दिल्ली पुलिस की संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कम-से-कम 10 दिन पहले आवेदन देना आवश्यक है। पुलिस के अनुसार, इस मामले में आवेदन कम समय पहले दिया गया था। इसके अलावा, पुलिस ने पहले आयोजित प्रदर्शन के दौरान निर्धारित शर्तों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किए जाने का भी हवाला दिया।

पुलिस ने अनुमति नहीं देने के पीछे इलाके की मौजूदा कानून-व्यवस्था की स्थिति, आम लोगों की सुरक्षा और यातायात प्रबंधन से जुड़ी चिंताओं को भी कारण बताया है। <Cite refs={["turn183610search1","turn183610search2"]}/>

नई दिल्ली इलाके में धारा 163 का क्या मतलब है?

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 का इस्तेमाल तत्काल रोकथाम और संभावित खतरे की स्थिति में आवश्यक आदेश जारी करने के लिए किया जाता है। नई दिल्ली इलाके में लागू प्रतिबंधों के तहत पुलिस ने अनधिकृत सभाओं, सार्वजनिक भाषणों, नारेबाजी, जुलूस, धरना और प्रदर्शन जैसी गतिविधियों पर रोक होने की जानकारी दी है।

इसका मतलब है कि संबंधित इलाके में लोगों को किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या प्रदर्शन से पहले लागू आदेशों और अनुमति संबंधी नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। केवल किसी कार्यक्रम की घोषणा कर देना उसे आयोजित करने की अनुमति नहीं माना जा सकता। आदेशों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

दिल्ली पुलिस ने नागरिकों से सहयोग करने और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। पुलिस की अपील विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी प्रतिबंधित या अनधिकृत आयोजन में पहुंचने वाले लोगों को भी स्थिति और लागू नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। <Cite refs={["turn183610search3","turn183610search1"]}/>

बच्चों और पड़ोसियों को जागरूक करने की अपील

दिल्ली पुलिस ने लोगों से कहा है कि वे अपने परिवार के सदस्यों, बच्चों और आसपास रहने वाले लोगों को भी मौजूदा प्रतिबंधों की जानकारी दें। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति बिना जानकारी के ऐसे स्थान पर न पहुंचे, जहां प्रदर्शन की अनुमति नहीं है या प्रतिबंधात्मक आदेश लागू हैं।

पुलिस ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी अपुष्ट संदेश या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर प्रदर्शन स्थल पर जाने का फैसला न करें, बल्कि प्रशासन की आधिकारिक सूचना को प्राथमिकता दें।

फिलहाल, जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन को अनुमति नहीं मिलने और नई दिल्ली इलाके में धारा 163 लागू होने के कारण पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने तथा कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने को कहा है।


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