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CJI बी.आर. गावई ने क्यों बदला दिल्ली आवारा कुत्ता केस की बेंच, जानें पूरी वजह

CJI बी.आर. गावई ने क्यों बदला दिल्ली आवारा कुत्ता केस की बेंच, जानें पूरी वजह

दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में भेजने के सुप्रीम कोर्ट आदेश पर विवाद के बाद मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गावई ने इस मामले को नई तीन-न्यायाधीशीय बेंच को सौंप दिया। पहले की बेंच, जिसमें जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और आर. महादेवन शामिल थे, ने पशु कल्याण संगठनों और अन्य पक्षों की दलीलें सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया था। वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि यह कदम प्राकृतिक न्याय (Natural Justice) के सिद्धांत, विशेषकर audi alteram partem (दूसरी पार्टी को सुनने का अधिकार) का उल्लंघन था।

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CJI बी.आर. गावई ने क्यों बदला दिल्ली आवारा कुत्ता केस की बेंच, जानें पूरी वजह

नई बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया शामिल हैं, ने 14 अगस्त 2025 को इस मामले की सुनवाई की और फैसला सुरक्षित रख लिया। पहले का आदेश एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, 2023 और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों से टकराता बताया जा रहा है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस सुनवाई में दिल्ली के नागरिकों और पशु कल्याण संगठनों की चिंताओं को न्यायपूर्वक सुना जाएगा।


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