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JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JPSC 11वीं-13वीं परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

JPSC 11वीं से 13वीं परीक्षा पर हाईकोर्ट की रोक, अभ्यर्थियों को बड़ी राहत

रांची: झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। झारखंड हाईकोर्ट ने JPSC की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती से जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले के बाद उन चयनित अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिनकी नियुक्तियां सरकार के फैसले से प्रभावित हुई थीं।

सरकार के रद्द करने के फैसले पर लगी रोक

राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से लंबे समय से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बाद सरकार ने कई भर्ती परीक्षाओं और उनसे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने का फैसला लिया था।

इसी फैसले को चुनौती देते हुए झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गईं। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी, जिसके तहत 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा से हुई नियुक्तियों और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती को रद्द किया गया था।

342 JPSC चयनित अभ्यर्थियों को राहत

11वीं से 13वीं JPSC संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के जरिए 342 पदों पर नियुक्तियां की गई थीं। सरकार के आदेश के बाद इन नियुक्तियों पर संकट खड़ा हो गया था। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से फिलहाल इन चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है।

वहीं, फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती में 54 पदों पर चयन हुआ था। इस भर्ती से जुड़े चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां भी सरकार के फैसले से प्रभावित हुई थीं। हाईकोर्ट की रोक के बाद उन्हें भी राहत मिली है।

सरकार से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार को निर्धारित समय में काउंटर एफिडेविट और संबंधित दस्तावेज अदालत के सामने पेश करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद मामले में आगे सुनवाई होगी।

अभ्यर्थियों के लिए क्या बदला?

कोर्ट के अंतरिम आदेश का सबसे बड़ा असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ा है, जिन्होंने परीक्षा पास कर नियुक्ति हासिल की थी। सरकार के रद्द करने के आदेश से उनकी नौकरी पर अनिश्चितता पैदा हो गई थी। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद फिलहाल उन्हें राहत मिली है।

कुछ रिपोर्टों में चयनित कर्मचारियों को वापस काम पर लेने के आदेश की भी जानकारी दी गई है। हालांकि, यह अंतिम फैसला नहीं है। अदालत आगे सरकार और संबंधित पक्षों के जवाब के आधार पर मामले पर निर्णय लेगी।

परीक्षा विवाद की क्या है पूरी कहानी?

झारखंड में JPSC और JSSC की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों और पारदर्शिता को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे थे। सरकार ने हाल में कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने और कुछ परीक्षाओं की जांच कराने का फैसला किया था।

सरकार के इस कदम के बाद चयनित अभ्यर्थियों ने भी विरोध शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यदि किसी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच की जाए, लेकिन बिना व्यक्तिगत स्तर पर दोष साबित किए पूरी भर्ती प्रक्रिया और चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां रद्द करना उचित नहीं है। इसी विवाद के बीच मामला हाईकोर्ट पहुंचा।

अंतिम फैसला अभी बाकी

झारखंड हाईकोर्ट का मौजूदा आदेश अंतरिम राहत है। इसका मतलब यह नहीं है कि परीक्षा या नियुक्तियों को लेकर विवाद पूरी तरह खत्म हो गया है। अंतिम निर्णय सरकार के जवाब, अदालत के सामने रखे जाने वाले दस्तावेजों और आगे की सुनवाई के बाद होगा।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश से 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अब सबकी नजर अगली सुनवाई और सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर रहेगी।

सोरेन सरकार को बड़ा झटका, JPSC परीक्षाओं-नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक - India TV Hindi

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