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सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे आवारा कुत्ते, 6 हफ्ते में 5000 का रेस्क्यू

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे आवारा कुत्ते, 6 हफ्ते में 5000 का रेस्क्यू

📰 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे आवारा कुत्ते, 6 हफ्तों में 5000 का रेस्क्यू

नई दिल्ली:
देश की राजधानी और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उससे जुड़े काटने के मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और एनसीआर की सभी संबंधित ऑथोरिटीज़ को निर्देश दिया है कि शहर की सड़कों और गलियों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए और इन कुत्तों को सुरक्षित डॉग शेल्टर होम में रखा जाए।

📌 आदेश के मुख्य बिंदु

6 हफ्ते की डेडलाइन: पहले चरण में 5,000 आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में रखा जाए।

सुरक्षित देखभाल: शेल्टर में कुत्तों के लिए पर्याप्त भोजन, पानी, वैक्सीनेशन और नसबंदी की व्यवस्था हो।

कानूनी कार्रवाई: किसी भी व्यक्ति या संगठन द्वारा इस प्रक्रिया में बाधा डालने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

निगरानी व्यवस्था: इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए संबंधित विभागों को रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करनी होगी।

🚨 पृष्ठभूमि

हाल के महीनों में दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों से आवारा कुत्तों द्वारा काटने और हमला करने की घटनाएं सामने आईं। कई नागरिक समूहों और आरडब्ल्यूए (रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कार्रवाई की मांग की थी।

आवारा कुत्तों से क्षेत्र के लोग ...
 दिल्ली-एनसीआर से हटेंगे आवारा कुत्ते, 6 हफ्तों में 5000 का रेस्क्यू

🐕 पशु कल्याण का ध्यान

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई कुत्तों की भलाई को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। उन्हें उचित देखभाल, मेडिकल सुविधा और सुरक्षित वातावरण दिया जाए।


Note: Content and images are for informational use only. For any concerns, contact us at info@rajasthaninews.com.

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