महवा-मंडावर में दुकानों पर विभाग की जांच, पैकिंग में कमी मिलने पर सुधार नोटिस
- bySanjay
- 13 October, 2026
महवा और मंडावर में दुकानों की जांच, पैकिंग पर जरूरी जानकारी नहीं मिलने पर सुधार नोटिस
महवा/मंडावर, दौसा। दौसा जिले के महवा और मंडावर क्षेत्र में दुकानों पर निरीक्षण अभियान चलाए जाने की खबर सामने आई है। विधिक माप विज्ञान विभाग की ओर से की गई जांच में कुछ कपड़ों और पैक्ड वस्तुओं पर अनिवार्य घोषणाएं नहीं मिलने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए। अभियान का उद्देश्य बाजार में बिकने वाले सामान पर जरूरी जानकारी सुनिश्चित करना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है।
महवा और मंडावर की किन दुकानों पर हुई जांच?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 12 और 13 अक्टूबर 2026 को महवा, मंडावर और दौसा में दुकानों का निरीक्षण किया गया। महवा में केसरी फैशन और सुपर बी मार्ट, जबकि मंडावर में दीपक रेजिमेंट भंडार और सैनी फैशन पॉइंट की जांच की गई।
निरीक्षण के दौरान कपड़ों और कुछ पैक्ड वस्तुओं पर जरूरी घोषणाओं की उपलब्धता देखी गई। जिन वस्तुओं पर निर्धारित जानकारी नहीं मिली, उनसे संबंधित प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की जांच में आवश्यक घोषणाएं नियमानुसार पाई गईं।
पैकेट पर कौन-कौन सी जानकारी होना जरूरी है?
बाजार से पैक्ड सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं को केवल कीमत ही नहीं, बल्कि उत्पाद से संबंधित दूसरी जरूरी जानकारियां भी देखनी चाहिए। पैकेजिंग पर लागू नियमों के अनुसार निर्धारित विवरण होना आवश्यक है।
अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP): सामान की निर्धारित अधिकतम खुदरा कीमत देखें।
मात्रा या संख्या: पैकेट में कितनी वस्तु या कितनी मात्रा है, इसकी जानकारी जांचें।
निर्माता का विवरण: निर्माता या पैकर से जुड़ी जरूरी जानकारी देखें।
निर्माण और उपयोग की तारीखें: जहां लागू हों, वहां संबंधित तारीखों और अन्य घोषणाओं पर ध्यान दें।
हर प्रकार के उत्पाद पर लागू घोषणाएं अलग हो सकती हैं। इसलिए वस्तु की श्रेणी के अनुसार निर्धारित नियमों का पालन जरूरी है।
उपभोक्ताओं को क्या फायदा होगा?
दुकानों पर नियमित जांच होने से बाजार में बिकने वाले सामान की पैकेजिंग और जरूरी घोषणाओं से जुड़े नियमों के पालन को बढ़ावा मिल सकता है। इससे उपभोक्ताओं को उत्पाद की कीमत, मात्रा और निर्माता के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है।
महवा और मंडावर के ग्राहकों को भी सामान खरीदते समय बिल लेने, पैकेट पर लिखी जानकारी पढ़ने और किसी प्रकार की गड़बड़ी दिखाई देने पर संबंधित विभाग में शिकायत करने के विकल्प पर ध्यान देना चाहिए।
व्यापारियों के लिए भी जरूरी है नियमों का पालन
दुकानदारों और व्यापारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस पैक्ड सामान की बिक्री कर रहे हैं, उस पर लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार आवश्यक विवरण मौजूद हों। निरीक्षण के दौरान कमी सामने आने पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप सुधार करना जरूरी है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी में सुधार नोटिस प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ किसी अंतिम दंडात्मक आदेश का विवरण नहीं है। इसलिए इस कार्रवाई को नोटिस और अनुपालन जांच के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
नोट: खबर में निरीक्षण और नोटिस से संबंधित विवरण उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं। विभागीय बयान, नोटिस की प्रतियां और निरीक्षण की आधिकारिक रिपोर्ट मिलने पर खबर में अतिरिक्त तथ्य जोड़े जा सकते हैं
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देखिए सुष्मिता सेन...
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