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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्ते स्टरलाइजेशन के बाद छोड़े जाएंगे, रेबीज़ वाले शेल्टर में रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्ते स्टरलाइजेशन के बाद छोड़े जाएंगे, रेबीज़ वाले शेल्टर में रहेंगे

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से हटाए गए आवारा कुत्ते अब छोड़े जाएंगे, मगर शर्तों के साथ

नई दिल्ली, 22 अगस्त 2025 – सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने 11 अगस्त के उस आदेश में संशोधन किया है, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को स्थायी रूप से शेल्टर होम भेजने का निर्देश दिया गया था।

क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

अब स्टरलाइजेशन और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में छोड़ा जाएगा, जहाँ से उन्हें पकड़ा गया था।

लेकिन रेबीज़ से संक्रमित या अत्यधिक आक्रामक कुत्तों को वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसे कुत्तों को विशेष शेल्टर या क्वारंटाइन में रखा जाएगा।

लोगों की सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए कोर्ट ने फीडिंग ज़ोन (निर्धारित स्थान) बनाने का आदेश दिया है।

नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन को हेल्पलाइन नंबर, सूचना बोर्ड और जनजागरूकता अभियान चलाने होंगे।

राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू होगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह भी कहा कि यह मामला केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। अब पूरे देश में एक समान नीति बनाई जाएगी ताकि आवारा कुत्तों के प्रबंधन में एकरूपता लाई जा सके।

क्यों लिया गया यह निर्णय?

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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से हटाए गए आवारा कुत्ते अब छोड़े जाएंगे, मगर शर्तों के साथ

11 अगस्त के आदेश के बाद देशभर में पशु-प्रेमियों और एनजीओ ने कड़ी आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि यह आदेश Animal Birth Control (ABC) Rules के खिलाफ है और शेल्टर होम की सीमित व्यवस्था के कारण अव्यवहारिक भी। कोर्ट ने इन आपत्तियों पर गौर किया और आज एक संतुलित व मानवीय फैसला सुनाया।

👉 अब नगर निगमों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि वे स्टरलाइजेशन व टीकाकरण अभियान तेज करें और कोर्ट के निर्देशों के अनुसार व्यवस्था लागू करें।


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