ITR Filing 2025: सिर्फ 15 सितंबर तक का मौका, देरी पर लगेगा जुर्माना
- bypari rathore
- 14 September, 2025

ITR Filing: सिर्फ आज और कल तक का मौका, उसके बाद लगेगा जुर्माना
नई दिल्ली।
अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है, तो आपके पास सिर्फ 15 सितंबर 2025 तक का ही समय बचा है। आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को 31 जुलाई की जगह 15 सितंबर तक की विशेष मोहलत दी थी।
⚠️ समय पर ITR फाइल नहीं किया तो क्या होगा?
15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने वालों पर लेट फीस (पेनल्टी) लगेगी।
आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक –
अगर आपकी वार्षिक आय ₹5 लाख से ज्यादा है, तो लेट फीस ₹5,000 लगेगी।
अगर आपकी वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, तो लेट फीस ₹1,000 तक होगी।
📌 क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?
लेट फीस और नोटिस से बचाव
जल्दी रिफंड मिलने की सुविधा
लोन, वीज़ा और अन्य वित्तीय जरूरतों में ITR का महत्व

🕒 डेडलाइन
ITR Filing की अंतिम तारीख: 15 सितंबर 2025
इसके बाद फाइल किया गया ITR ‘Belated Return’ माना जाएगा और उस पर जुर्माना लगेगा।
Note: Content and images are for informational use only. For any concerns, contact us at info@rajasthaninews.com.
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