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100+ छात्रों वाले ट्यूशन सेंटर के लिए पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़े तो जुर्माना और रद्द होगी पंजीकरण

100+ छात्रों वाले ट्यूशन सेंटर के लिए पंजीकरण अनिवार्य, नियम तोड़े तो जुर्माना और रद्द होगी पंजीकरण

100 से अधिक छात्रों वाले ट्यूशन सेंटर के लिए जरूरी पंजीकरण, नियम तोड़ा तो जुर्माना और रद्द होगी पंजीकरण

नई दिल्ली।
केंद्रीय और राज्य सरकार ने बड़े ट्यूशन और कोचिंग सेंटरों के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। अब 100 से अधिक छात्रों वाले ट्यूशन सेंटर का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। नए कानून के मुताबिक, सेंटरों को पढ़ाई से पहले फीस की पूरी जानकारी छात्रों और अभिभावकों को देनी होगी।

कोचिंग नियमन बिल पारित

राज्य सरकारों और शिक्षा विभाग ने Coaching Regulation Bill पास किया है।

बिल के तहत छात्रों से फीस वसूली में पारदर्शिता अनिवार्य है।

नियमों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

नियम तोड़ने वाले सेंटर का पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।

नई शर्तें

पंजीकरण अनिवार्य: 100 से अधिक छात्रों वाले सेंटर।

पढ़ाई शुरू होने से पहले फीस की पूरी जानकारी देना।

नियम तोड़ने पर जुर्माना और पंजीकरण रद्द।

नियमों के पालन का मॉनिटरिंग स्मार्ट मीटर और अन्य तकनीकी तरीकों से किया जाएगा।

स्कूलों और कोचिंग सेंटरों में प्रतिक्रिया

कुछ स्कूलों और ट्यूशन सेंटरों में विरोध और हंगामा देखने को मिला।

अभिभावक और छात्रों ने नियमों का स्वागत किया, लेकिन कुछ कोचिंग सेंटरों ने वॉक आउट और नारेबाजी भी की।

शिक्षा विभाग का कहना है कि यह कदम छात्रों के अधिकार और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी था।

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राज्य सरकारों और शिक्षा विभाग ने Coaching Regulation Bill पास किया है।

निष्कर्ष

नई पाबंदियों से बड़े ट्यूशन सेंटरों में पढ़ाई और फीस में पारदर्शिता बढ़ेगी। नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और छात्रों को अनावश्यक आर्थिक दबाव से बचाया जाएगा।


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