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AIIMS भोपाल के डॉक्टरों का सड़क किनारे बियर पार्टी कांड, पुलिस से की बदतमीजी — वीडियो वायरल

AIIMS भोपाल के डॉक्टरों का सड़क किनारे बियर पार्टी कांड, पुलिस से की बदतमीजी — वीडियो वायरल

AIIMS भोपाल के रेजिडेंट डॉक्टरों का सड़क किनारे बियर पार्टी कांड, पुलिस से की बदतमीजी — एक डॉक्टर बर्खास्त

भोपाल, 30 अक्टूबर 2025।
राजधानी भोपाल के प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के बाहर एक शर्मनाक मामला सामने आया है। कुछ रेजिडेंट डॉक्टर सड़क किनारे खड़ी कार में बैठकर बियर पार्टी करते हुए पकड़े गए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो डॉक्टरों ने नशे की हालत में पुलिसकर्मियों से बदतमीजी की और गाली-गलौज करते हुए “मैं 2016 से यहां हूं, मैं 10 थाना के अफसरों को जानता हूं” जैसी बातें कहीं।

वायरल हुआ वीडियो

इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में कुछ डॉक्टर पुलिस से बहस करते और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। एक डॉक्टर कार की छत पर खड़ा होकर पुलिस से उलझते हुए दिखाई दे रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

टीटी नगर थाने की पुलिस के अनुसार, रात करीब 2 बजे यह डॉक्टर कार (एमपी-04 ***) में शराब पार्टी कर रहे थे। शिकायत मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पूछताछ शुरू की, लेकिन डॉक्टरों ने सहयोग करने के बजाय उलझना शुरू कर दिया। पुलिस ने चार डॉक्टरों को थाने लाया और मेडिकल जांच कराई।

AIIMS प्रशासन की प्रतिक्रिया

AIIMS प्रशासन ने इस घटना को “संस्थान की छवि धूमिल करने वाला कृत्य” बताया है। अस्पताल ने आंतरिक जांच कमेटी गठित की है और शामिल डॉक्टरों की पहचान की पुष्टि की जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, एक डॉक्टर को संस्थान से बर्खास्त कर दिया गया है जबकि अन्य के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी है।

जनता और सोशल मीडिया की प्रतिक्रिया

पुलिस को धमकाया, डॉक्टर बोला- 10 थानों के अफसरों को जानता हूं, तुम कौन हो?  - दैनिक भास्कर | Dainik Bhaskar

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर AIIMS डॉक्टरों की आलोचना तेज हो गई है। कई लोगों ने कहा कि जिन डॉक्टरों को मरीजों की सेवा करनी चाहिए, वे सार्वजनिक स्थान पर कानून तोड़ते दिखे — यह “डॉक्टरी पेशे की गरिमा के खिलाफ” है।

प्रशासन ने कसा शिकंजा

पुलिस ने बताया कि अगर जांच में और नाम सामने आते हैं, तो संबंधित डॉक्टरों पर आईपीसी की धारा 294 (अश्लील हरकत/गाली-गलौज) और 185 एमवी एक्ट (नशे में वाहन चलाना) के तहत कार्रवाई की जाएगी।


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