राजस्थान में स्कूलों में चिप्स-कोल्ड ड्रिंक पर रोक, गेट से 50 मीटर तक जंक फूड बंद; हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
- bySanjay
- 25 August, 2026
राजस्थान में स्कूलों में चिप्स-कोल्ड ड्रिंक पर रोक, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश; गेट से 50 मीटर तक जंक फूड बिक्री बंद

जयपुर। राजस्थान में स्कूली बच्चों की सेहत और बेहतर भविष्य को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने राज्यभर के स्कूलों में जंक फूड की बिक्री पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। अब स्कूल कैंटीन में चिप्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ट्रांस-फैट वाले बेकरी उत्पाद और हाई फैट, हाई शुगर एवं हाई साल्ट (HFSS) वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक रहेगी। इतना ही नहीं, स्कूल के गेट से 50 मीटर के दायरे में भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकेगी।
बच्चों की सेहत को लेकर हाईकोर्ट सख्त
राजस्थान हाईकोर्ट ने बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास से जुड़े कई मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने माना कि स्कूल बच्चों के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए, जहां उन्हें स्वस्थ भोजन, बेहतर शिक्षा और सुरक्षित माहौल मिल सके।
कोर्ट के निर्देशों के तहत स्कूल परिसरों में ऐसे खाद्य पदार्थों को रोकने पर जोर दिया गया है, जिनमें फैट, चीनी और नमक की मात्रा अधिक होती है। इसमें चिप्स, कोल्ड ड्रिंक और अन्य HFSS फूड शामिल हैं।
स्कूल गेट से 50 मीटर तक नहीं बिकेगा जंक फूड
इस आदेश की सबसे खास बात यह है कि प्रतिबंध केवल स्कूल की कैंटीन तक सीमित नहीं रहेगा। स्कूल गेट से 50 मीटर के दायरे में भी जंक फूड और सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसका मतलब है कि स्कूल के बाहर आसपास की दुकानों या ठेलों पर भी ऐसे खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर प्रशासन को निगरानी रखनी होगी।
हर स्कूल में बनेगी फूड सेफ्टी कमेटी
हाईकोर्ट ने स्कूलों में School Food Safety and Nutrition Committee बनाने के निर्देश भी दिए हैं। इसमें स्कूल के शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है।
इस समिति का उद्देश्य स्कूल में मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता और पोषण स्तर पर नजर रखना होगा। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, समितियों के गठन के लिए चार सप्ताह की समयसीमा का निर्देश दिया गया है।
Note: Content and images are for informational use only. For any concerns, contact us at info@rajasthaninews.com.
"हाईकोर्ट ने प्राइव...
Related Post
Hot Categories
Recent News
Daily Newsletter
Get all the top stories from Blogs to keep track.








_1787656777.jpg)